आइये हम जानते है कि आयकर क्या है ? इसे कैसे ? कितने तरीके से ? कहाँ ? कब ? और किन किन परिस्थितियों में जमा करते है ?
आयकर :- यह एक वित्तीय वर्ष में यानि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि में स्वीकृत आय पर लगने वाला कर है जिसकी आय सीमा खर्च काटने के बाद निश्चित की गयी है की जो शुद्ध आय बचती है वह करमुक्त है या करयोग्य यदि प्राप्त कर्ता निर्धारित आय सीमा के अनुसार एक निश्चित समय सीमा पर निर्धारित दर से शाशकीय खजाने में जमा करता है उसे ही आयकर कहा जाता है
आयकर जमा करने के दो
तरीके है :-
आफ लाइन (जो कि सीधे अपनी स्वीकृत या वार्षिक कुल आय के साथ खर्चे की जानकारी लेकर अपने नजदीकी आयकर भवन में जाकर जमा करनी होती है जिसे सम्बंधित अधिकारी द्वारा अप्रूवमेंट दे दिया जाता है)
आन लाइन (जो कि सीधे अपनी स्वीकृत या वार्षिक कुल आय के साथ खर्चे की जानकारी लेकर अपने नजदीकी कर सलाहकार पास जाकर उनके माध्यम से या फिर खुद की जानकारी से आयकर की शाशकीय वेबसाइट www.incometax.gov.in पर अपलोड करनी होती है
Offline - By visiting the concerned IT Office.
आयकर जमा करने के लिए कितने प्रकार के ITR भरने होते है आख़िरकार सरकारी कर्मचारियों को कौन सा ITR भरना चाहिए ?
आयकर मुख्यतः 7 प्रकार के ITR भरकर जमा किये जा सकते है :-
ITR 1 :- यह फॉर्म कोई व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी, हिन्दू अबिभाजित परिवार, पेंसनर, घर का किराये या ब्याज से हुई आमदनी, साथ ही बिना बिक्री के करमुक्त हो रही आय (कृषि अलावा 5 हजार से ऊपर की) पर आप ITR 1 भर सकते है
ITR 2 :- यह फार्म कोई व्यक्ति, हिन्दू अबिभाजित परिवार, लाटरी, एक से अधिक घरो का किराया, कृषि, एवं रेसिंग इत्यादि से प्राप्त से हो रही आय वाले व्यक्ति ITR 2 भर सकते है
ITR 3 :- यह फार्म LIC कर्मचारी, खुद के व्यापर से हो रही इनकम जैसे टयूसन कहने का तात्पर्य बिजनेश के ऐसे साझेदार जिन्हें व्याज मिलती हो, खुद के व्यापार, प्रोफेसन या कैपिटल गेन से ऐसे व्यक्ति ITR 3 भर सकते है
ITR 4 :- यह फार्म ऐसे व्यक्ति, हिन्दू अबिभाजित परिवार जिन्हें किसी बिजनेस, प्रोफेसन (डॉक्टर, वकील, LIC) से हो रही आय वाले व्यक्ति ITR 4 भर सकते है
ITR 5 :- यह फार्म ऐसी संस्थाओ को भरना होता है जो खुद को फर्म, LLPS,AOPS, या BOIS के रूप में रजिस्टर कर रखा है वो ITR 5 भर सकते है
ITR 6 :- यह फार्म वो कंपनिया भर सकती है जिन्हें इनकम टैक्स के सेक्सन 11 के तहत छूट नहीं मिलती वो ITR 6 भर सकते है
ITR 7 :- यह फार्म वो कंपनिया या व्यक्ति भर सकते है जो केवल आयकर के सेक्सन 139(4A), 139(4B), 139(4C) या फिर 139(4D)
आइये हम जानते है की नया इनकम टैक्स AY - 2021-22 का टैक्स स्लैब क्या है ?
FY - 2020-21 AY -2021-22 में
व्यक्तिगत आयकर दरो की सीमा एक निश्चित की गयी है जो इस प्रकार से है :-
-
Net Income Range
Rate of Income Tax
Rs. 1,00,000 TO 2,50,000
Nill
Rs. 2,50,001 to Rs. 5,00,000
5%
Rs. 5,00,001 to Rs. 7,50,000
10%
Rs. 7,50,001 to Rs. 10,00,000
15%
Rs. 10,00,001 to Rs. 12,50,000
20%
Rs. 12,50,001 to Rs. 15,00,000
25%
Above Rs. 15,00,001
30%
आइये अब हम जानते है की इनकम टैक्स भरना अनिवार्य है ? या नहीं ? यदि इनकम टैक्स भरना अनिवार्य है तो किन - किन दशाओं में ITR भर सकते है ?
- यदि INDIVISUALया HUF की आय आयकर की छूट से ज्यादा हो
- यदि कर दाता को हानि हुई है जिसे वह आगमी वर्षो की आय से समायोजित करना चाहता है
- यदि कर दाता का TDS ज्यादा कटा है जिसे वह आयकर विभाग से वापस लेना चाहता है
- यदि कर दाता को आयकर विभाग से कोई नोटिस रिटर्न भरने का मिला हो
- यदि बैंक या सहकारी बैंक के चालू खाते में नगद एक करोड़ से अधिक राशि वित्त वर्ष में जमा किये गए हो
- यदि वित्त वर्ष में विदेश यात्रा पर 2लाख से अधिक खर्च किया हो
- यदि किसी व्यक्ति ने वित्त वर्ष में 1लाख से ज्यादा बिजली का बिल भुगतान किया हो
- नए घर बनाने में नेवेश आय जिसमे पूंजीगत लाभ पर छूट प्राप्त करने हेतु
- भागीदार फर्म / कंपनी को रिटर्न भरना अनिवार्य है चाहे उनकी आय हो या ना हो
- आइये अब हम जानते है AY - 2021-22 रिटर्न जमा करने की देय तिथि क्या है ?
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INDIVISUAL / HUF
31 JULY 2021
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31 OCTOBER 2021
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31 OCTOBER 2021